रांची में बिल्डिंग मालिकों पर बड़ा एक्शन: 300 वर्ग मीटर से बड़े भवनों की होगी फायर सेफ्टी जांच, पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्त आदेश

रांची में बिल्डिंग मालिकों पर बड़ा एक्शन: 300 वर्ग मीटर से बड़े भवनों की होगी फायर सेफ्टी जांच, पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्त आदेश

झारखंड की राजधानी रांची में अवैध निर्माण, पार्किंग की समस्या और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले भवन स्वामियों और बिल्डरों पर रांची नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शहर के सभी अनाधिकृत निर्माणाधीन भवनों, सेट बैक क्षेत्र के उल्लंघन, गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण और पार्किंग नियमों की कड़ाई से जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इस नए आदेश के तहत शहर के 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सके।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि रांची को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहर के रूप में विकसित करना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

300 स्क्वॉयर मीटर से बड़े भवनों में फायर सेफ्टी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी सघन जांच

रांची नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, शहर में पूर्व में स्वीकृत हो चुके सभी बड़े व्यावसायिक और आवासीय भवनों में फायर सेफ्टी (अग्निशमन व्यवस्था) के पुख्ता इंतजामों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके साथ ही, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए नगर निवेशक और सहायक नगर निवेशकों की टीमें धरातल पर उतरकर औचक निरीक्षण करेंगी। जल संरक्षण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले भवन मालिकों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

गिफ्ट डीड भूमि और पार्किंग स्थलों पर अतिक्रमण करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं

समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने शहर में हो रहे अनाधिकृत निर्माण और गिफ्ट डीड (निगम को सौंपी गई भूमि) की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यावसायिक भवनों द्वारा गिफ्ट डीड भूमि पर लगाए गए अस्थायी प्रचार-प्रसार बोर्ड या किसी भी तरह के अवैध निर्माण को चिन्हित कर तुरंत हटाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, यदि किसी बिल्डर ने पार्किंग के लिए तय स्थान का उपयोग किसी अन्य कमर्शियल गतिविधि के लिए किया है, तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव के अधिकारियों और कर्मियों को 5 कड़े निर्देश

बैठक में उप नगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू, कार्यपालक अभियंता-सह-नगर निवेशक और सहायक नगर निवेशकों की मौजूदगी में नगर आयुक्त ने पांच सबसे कड़े निर्देश जारी किए हैं। पहला, गिफ्ट डीड भूमि पर किए गए सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरा, व्यावसायिक भवनों द्वारा गिफ्ट डीड भूमि पर किसी भी प्रकार का अस्थायी होर्डिंग या ढांचा नहीं बनने दिया जाए। तीसरा, पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग या गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण मिलने पर संबंधित बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। चौथा, पास हुए नक्शे के अनुरूप ही पार्किंग स्थल पर स्पष्ट मार्किंग सुनिश्चित की जाए। पांचवां, यदि पास नक्शे में सेट बैक एरिया में पार्किंग की व्यवस्था स्वीकृत नहीं है, तो वहां 'नो पार्किंग' का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा न हो।

 

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